एयर फोर्स स्टेशन के 1000 मीटर क्षेत्र में मांस की दुकानें चलाने पर डिप्टी कमिश्नर मोहाली ने लगाई पाबंदी
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एयर फोर्स स्टेशन के 1000 मीटर क्षेत्र में मांस की दुकानें चलाने पर डिप्टी कमिश्नर मोहाली ने लगाई पाबंदी

Ban on Running Meat Shops

Ban on Running Meat Shops

पाबंदी के बावजूद भी बंद नहीं की गई एयर फोर्स स्टेशन के नजदीक मीट की दुकाने 

राजेश गर्ग 
जीरकपुर। Ban on Running Meat Shops: 
जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती आशिक जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अध्याय 11 के अधीन जिले के एयर फोर्स स्टेशन से 1000 मीटर क्षेत्र के आसपास मांस की दुकान चलाने तथा इसका कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं ताकि हवाई जहाज के साथ कोई हादसा ना हो तथा कोई जानी माली नुकसान ना हो। यह आदेश 11 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे। 

जिला मजिस्ट्रेट आशिक जैन ने बताया कि ध्यान में आया है कि एयर फोर्स स्टेशन के आसपास आम लोगों द्वारा कई खाने पीने की दुकानें खोली हुई हैं, उनके द्वारा इनका कचरा आसपास ही फेंक दिया जाता है। जिसके कारण एयर फोर्स के क्षेत्र में मांसाहारी पक्षी भी उड़ाते हैं। इनके उड़ाने के कारण हवाई जहाज से टकराने से किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, जो के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बनता है तथा सेना द्वारा दी जा रही सेवाओं में भी विघ्न पैदा करता है। इसके कारण अमन तथा कानून की स्थिति भंग होने का खतरा बना रहता है। इस स्थिति के मद्देनजर इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं। 

नहीं हो रहा है डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का पालन

एयर फोर्स स्टेशन के 1000 मीटर के क्षेत्र में मांस की दुकान चलाने पर पाबंदी के आदेश का क्षेत्र में पालन नहीं हो रहा है। आदेश जारी होने के तीन दिन बाद भी जीरकपुर क्षेत्र में एयर फोर्स स्टेशन के क्षेत्र में मीट की दुकाने खुली हुई देखी गई है। ऐसा लगता है कि यह आदेश सिर्फ कागजों में है और इन लोगों के लिए तो सिर्फ अपना काम ही जरूरी है ना के एयर फोर्स स्टेशन की सुरक्षा। अब देखना यह है कि अधिकारियों द्वारा इन दुकानों को बंद करवाया भी जाएगा या नहीं।